Last Updated on July 20, 2024 by Manu Bhai
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana: (एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘एमपी कृषक उद्यमी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य में मौजूद सभी किसान वर्ग के नागरिकों के पुत्री और पुत्रों को नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वरोजगार की शुरुआत के लिए इस योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिसमे मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे एम पी के किसानो को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकें।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी पहल की है जो राज्य में रोजगार बढ़ाने में एक नयी दिशा दे सकती है। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 (MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024) के तहत मध्य प्रदेश के लाभार्थी युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा। उद्यमी स्थापित करने के लिए लाभार्थी कृषकों को मनी मार्जिन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि आप MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़े।
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana
MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana (“मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023) को प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्रियों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ हु आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के कृषक के पुत्र पुत्रियों को उनके अपने व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि उन्हें नए व्यवसाय स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानो के पुत्र या पुत्री अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में समर्थ होंगे और स्वायत्तता प्राप्त करेंगे।
यदि आप भी MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana (एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ) उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।”
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
“”इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि हमारे सभी किसान भाइयों के पुत्र और पुत्रियों को उनके खुद के व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और इस योजना के अंतर्गत सभी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के पुत्र और पुत्रियों को उनके व्यवसाय स्थापना में मदद करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और उनकी आर्थिक स्थिति की प्रगति में बाधाएं नहीं आने देना इत्यादि है। MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 के तहत सामान्य वर्ग के पूंजीगत लागत का 15% और बीपीएल वर्ग के पूंजीगत लागत का 20% प्रदान किया जाता है, जिससे कि मध्य प्रदेश के नागरिक अपना व्यवसाय स्थापित करने की क्षमता बढ़ा सकें। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर में एक अच्छी सुधार हो सकती है।”
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 Overview Details
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
योजना किसने लांच की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
योजना शुरुआत साल | 2023 |
वित्तीय सहायता | 10 लाख रुपये से 2 करोड़ तक |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन करें |
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | कम से कम 10वीं कक्षा |
MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 – 2024
“इस Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana योजना के द्वारा MP के किसानों के पुत्र और पुत्रियों को उनके खुद के नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कृषक के पुत्र और पुत्रियाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि उद्योग, उत्पादन (manufacturing), खाद्य प्रसंस्करण (Food processing) आदि। ‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024′ का प्रावधान किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण विभाग, तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। आवेदनों को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और वित्तीय सहायता लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।”
“इस सरकारी निर्णय से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका परिणाम होगा कि बेरोजगारी दर में कमी आएगी।”
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 की पात्र परियोजना
- फूड प्रोसेसिंग
- ऑयल मिल
- दाल मिल
- राइस मिल
- फ्लोर मिल
- कोल्ड स्टोरेज
- मिल्क प्रोसेसिंग
- कैटल फीड
- बेकरी
- पोल्ट्री फीड
- फिश फीड
- टिशु कल्चर
- कैटल फीड
- मसाला निर्माण
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
- सीड ग्रेडिंग
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
Eligible project of MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024
- Agro-processing
- Agro-based projects related to the industry and service sector
- Milk processing
- Food processing
- Cold storage
- Custom hiring center
- Poultry feed
- Cattle feed
- Tissue culture
- Fish feed
- Pulse mill
- Vegetable dehydration
- Floor mill
- Cattle feed
- The bakery
- Rice mill
- Oil mill
- Spice making
- Seed grading etc.
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Eligibility
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाले की उम्र की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम आवश्यकता 10वीं कक्षा की पास होना अनिवार्य है।
- आवेदक के माता-पिता के पास उनकी अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ आप केवल नए व्यवसाय या उद्यम की स्थापना के लिए ही प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार में शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही आयकर दाता (इनकम टैक्स पैर) होना चाहिए।
“MP मुख्यमंत्री कृषक उधमी योजना 2024 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज”
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Important Documents
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- दसवीं कक्षा की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Margin Money
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता
वर्ग (Class) | पूंजीगत लागत |
सामान्य वर्ग (General) | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए) |
बीपीएल वर्ग (BPL) | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपया) |
“MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में ब्याज अनुदान”
वर्ग | पूंजीगत लागत |
पुरुष उद्यमी (Male ) | 5% |
महिला उद्यमी (Female) | 6% |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Process
यदि आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑनलाइन पंजीकरण करने की इच्छा रखते हैं, तो इस पोस्ट में आगे हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के स्टेप-बाय-स्टेप विवरण देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप आसानी से MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
MKUY पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम यहाँ आपको MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। या यहाँ दिये गए लिंक https://msme.mponline.gov.in/ पर क्लिक कर के भी जा सकते है।
- अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल कर सामने आ जाएगा।
- इसके बाद, आपको ‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें’ के लिंक का ऑप्शन दिखेगा, और आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद, आपको आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके बाद, आपको लॉग इन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद, आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अंत में, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आप पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं।”
आवेदन ट्रैक करने की प्रक्रिया
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे चेक करें?
- सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 के अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको ‘Mukhyamantri Krishak udyami Yojana’ के अंतर्गत आवेदन करें’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- अब, आपको ‘ट्रेक एप्लीकेशन’ सेक्शन में जाना होगा और वहां अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
- इसके बाद, आपको ‘गो’ बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आपको आपके एप्लीकेशन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।”
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 के लाभ
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ:
- व्यवसायिक उत्थान: यह योजना कृषकों के परिवार के बच्चों को व्यवसायिक उत्थान की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलती है।
- वित्तीय सहायता: योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषक के पुत्र-पुत्रियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक आधार मिलता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कृषकों के बच्चों को उनके खुद के व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- रोजगार सृजन: इस योजना के माध्यम से नए उद्यम तथा व्यवसायों की स्थापना के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं, जो स्थानीय समृद्धि में योगदान करते हैं।
- आर्थिक स्वावलंबन: योजना के द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से बच्चे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकते हैं और अपने व्यवसाय को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।
- व्यवसायिक नौकरियों का सृजन: योजना के प्रेरणास्त्रोत के रूप में नए व्यवसाय तथा उद्यम की स्थापना से नौकरियों के नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय में रोजगार का सृजन होता है।
- आर्थिक संकट से मुक्ति: योजना के द्वारा कृषकों के परिवार के बच्चों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सकती है।
- कृषि सेक्टर के विकास में सहायता: योजना के द्वारा कृषकों के परिवार के बच्चों को आत्मनिर्भर व्यवसायी बनाने का मौका मिलता है, जिससे कृषि सेक्टर का विकास होता है।
इन सभी लाभों के साथ, MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 का उद्घाटन कृषक समुदाय के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
FAQ: MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024
- प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?
- यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य कृषकों के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत कौन-कौन से लाभ प्रदान किए जाएंगे?
- योजना के तहत कृषकों के पुत्र और पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
- योजना के अनुसार, कृषक के पुत्र पुत्रियों को 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदनकर्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
- योजना की अंतिम तिथि समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
- योजना के तहत कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हो सकते हैं?
- योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्रियाँ विभिन्न व्यवसायों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि।
- योजना के तहत कितनी गारंटी फीस प्रदान की जाएगी?
- योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
- आवेदनकर्ताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
- किसी भी और जानकारी के लिए कौन से संपर्क विवरण का उपयोग करें?
- आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं या स्थानीय प्रशासनिक ऑफिस से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।